विदेशों से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइन, देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुसाफिरों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुसाफिरों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. निर्देश के तहत सभी यात्रियों को अपनी यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन (self-declaration form) देना होगा. उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें कहा गया होगा कि वे सरकार के 14 दिनों के होम क्वारंटाइन (home quarantine), सेल्फ हैल्थ मॉनिटरिंग जैसे फैसलों का पालन करेंगे.
इन गाइडलाइन के मुताबिक, संस्थागत क्वारंटाइन से छूट पाने के लिए उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी. भारत आने वाले यात्री, हवाई अड्डों पर कोविड-19 की जांच करा सकते हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हवाई मुसाफिरों को अपनी यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन के माध्यम से पोर्टल या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा. इस घोषणा पत्र में यात्रियों को कहना होगा कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र/घर में क्वारंटाइन/ स्व:निगरानी में रहने के लिए उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण के निर्णय का पालन करेंगे.
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दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि क्वारंटाइन से छूट की मांग के लिए, मुसाफिरों को भारत आने के लिए उड़ान भरने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा.
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि संस्थागत क्वारंटाइन से छूट पाने के लिए यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट सौंपनी होगी. यह जांच यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर कराई जानी चाहिए. जांच रिपोर्ट को विचार के लिए पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आरटी-पीसीआर नेगेटिव प्रमाण पत्र के बिना पहुंचने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर और संस्थागत क्वारंटाइन से छूट लेने की इच्छा रखने वाले भी हवाई अड्डों पर जांच करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
गाइडलाइन में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मुसाफिर आरटी-पीसीआर नेगेटिव प्रमाण पत्र के बिना पहुंचेंगे या हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आरटी पीसीआर जांच नहीं कराता है तो उसे सात दिन के संस्थागत क्वारंटाइन और सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
08:00 AM IST